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पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिकों को नए वाहनों की खरीदारी पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी जाएगी। इस नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सक्रैप कराने पर जिले के 23 हजार से अधिक वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा।
सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनने वालों को तीन साल के अंदर नए वाहन खरीदने पर मोटर-वाहन कर में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन देगी। प्रोत्साहन नीति के तहत नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 50 प्रतिशत तक रियायत मिल सकेगी। सरकार की इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है, ताकि कम प्रदूषण फैलाने वाले और बेहतर उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके।
15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर लगेगी रोक सरकार की इस नीति से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जाएगी। ऐसे वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, निजी वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। वाहनों को कबाड़ घोषित करने के लिए परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति को झारखंड मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल सकती है। यह नीति पहले ही लागू की है। डीजल वाहनों की अधिकतम निबंधन अवधि 10 वर्ष एवं पेट्रौल वाहनों की अधिकतम निबंधन अवधि 15 वर्ष की गई है। वहीं, निजी वाहनों का अगर फिटनेस ठीक है, तो उनका निबंधन कराया जा सकेगा। निजी वाहन मालिक निबंधन यूनिट में वाहनों को स्क्रैप करा सकेंगे।
रजिस्ट्रर कबाड़ केंद्र पर देना होगा वाहन
इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए पुराने वाहन को किसी पंजीकृत सुविधा केंद्र पर कबाड़ में देने के बाद जमा प्रमाणपत्र लेना होगा। तीन साल के भीतर नए वाहन के पंजीकरण के समय उस प्रमाणपत्र को दिखाकर कर में छूट पा सकेंगे। पूर्वी सिंहभूम के जिला परिवहन पदाधिकारी, धनंजय कुमार ने कहा कि अभी यह प्रस्ताव सरकार के स्तर पर है। जिले को निर्देश आएगा, तो वाहनों को स्क्रैप कराने वाले मालिकों को रजिस्ट्रेशन में छूट दिया जाएगा।
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