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टैक्सी चालकों और मालिकों के लिए जरूरी खबर है। राजधानी दिल्ली में अब बिना व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन लगवाए टैक्सियों को परमिट नहीं मिलेगा और न ही इनका नवीनीकरण किया जाएगा।
टैक्सी चालकों और मालिकों के लिए जरूरी खबर है। राजधानी दिल्ली में अब बिना व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन लगवाए टैक्सियों को परमिट नहीं मिलेगा और न ही इनका नवीनीकरण किया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली परिवहन विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
दिल्ली में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए करीब दो महीने पहले टैक्सियों में नया ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी परिवहन विभाग ने एनआईसी को दी है। इससे पहले टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम तो लगता था, लेकिन पैनिक बटन अनिवार्य नहीं था।
परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश
नए सिस्टम में टैक्सियों में भी पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। एक अक्टूबर को टैक्सी यूनिट के डीटीओ (जिला परिवहन अधिकारी) ने आदेश जारी करके कहा है कि जिन टैक्सियों का नया रजिस्ट्रेशन होगा, उनमें भी पहले पैनिक बटन और नया व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। इसके बिना टैक्सियों को परमिट जारी नहीं किया जाएगा। यानी अब दिल्ली की शत-प्रतिशत टैक्सियों में पैनिक बटन लगवाया जाएगा।
टैक्सी यूनियनों ने जताया आदेश का विरोध
टैक्सी यूनियनों ने परिवहन विभाग के इस आदेश का विरोध जताया है। उनका कहना है कि अभी ट्रैकिंग करने वाला कंट्रोल रूम ही चालू नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इस पैनिक बटन और नई ट्रैकिंग डिवाइस को लगवाने के लिए टैक्सी मालिक को तकरीबन 18 से 20 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे।
ऑल दिल्ली ऑटो-टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा का कहना है कि जिन वाहनों में पैनिक बटन लगे हैं, उनमें से अधिकांश वाहनों में यह निष्क्रिय हैं।
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