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झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में भवन का नक्शा पास कराने में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इसकी प्रक्रिया सरल बनाने का निर्देश दिया था। सरकार की आेर से नक्शा पास करने की प्रक्रिया को 7 की जगह 4 स्टेप में करने का शपथ पत्र दिया गया था। इसके ब
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इसके लिए नया तरीका निकाला गया। विधि पदाधिकारी को नक्शा पास करने के सिस्टम से बाहर कर दिया गया है और अपर प्रशासक को ही नक्शा से जुड़े जमीन के कागजात की जांच करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। जबकि, पहले भी जमीन के जुड़े कागजात की जांच की जिम्मेदारी प्रशासनिक पदाधिकारी के पास होने से ही बार-बार भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इसके बावजूद निगम ने कागजातों की जांच की जिम्मेदारी प्रशासनिक पदाधिकारी को दे दी। इसका नतीजा है कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया धीमी हो गई है। नगर निगम औैर आरआरडीए में 700 से अधिक नक्शा पेंडिंग हैं। निगम ने नक्शा के सैकड़ों आवेदनों को वापस भी कर दिया है। क्योंकि, अधिकतर में आवेदकों द्वारा जमा किए गए कागजात स्व प्रमाणित नहीं थे। ऐसे आवेदनों को वापस करते हुए जमीन के खतियान, डीड, लगान रसीद, होल्डिंग नंबर की रसीद को स्व प्रमाणित करने का निर्देश दिया गया है।
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