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भिंड न्यायालय ने मामी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी ने मामा की मौत के बाद मामी को शादी का झांसा दिया और मांग में सिंदूर भरकर संबंध बनाए। इसके बाद जब मामी ने शादी करने की बात कही तो आरोपी मुकर गया।
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पीड़िता की शिकायत पर भिंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी को 15 साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने बताया कि 2020 में महिला के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अक्टूबर 2022 में दीपावली के समय बालाघाट में पदस्थ आरक्षक अपनी मामी के पास आया। युवक ने मामी की मांग भरकर कहा कि वह उससे शादी करेगा, साथ ही बच्चों का लालन-पालन करेगा।
इसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। दो अप्रैल 2024 को महिला ने आरोपित से कहा कि उसकी सब जगह बदनामी हो चुकी है। अब शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तब आरोपित ने शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद महिला ने देहात थाने में आवेदन दिया।
पुलिस ने आरोपी ओम प्रकाश के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने सुनवाई के बाद दुष्कर्म का आरोपित मानते हुए 15 साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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