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पॉक्सो कोर्ट से 5 साल का कारावास की सजा सुनाने के बाद दोषी मदरसा टीचर को जेल ले जाती पुलिस।
विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने निवाई क्षेत्र के मदरसे में छात्राओं से गंदी हरकत करने के दो साल पुराने मामले में शनिवार को निर्णय सुनाते हुए मदरसा टीचर फिरोज अख्तर को 5 साल जेल की सजा सुनाई है।
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न्यायाधीश शर्मा ने 47 वर्षीय मदरसा टीचर फिरोज अख्तर पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया कि टीचर निवाई क्षेत्र में एक मदरसे में 3 नाबालिग बच्चियों को चाकलेट देने के बहाने अपने पास बुलाया और छेड़छाड़ की।
करीब 12 वर्षीय बच्चियों की शिकायत पर निवाई थाने में जून 2022 को मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मदरसा टीचर को निवाई पुलिस ने गिरफ्तार उसे न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया। उधर, पुलिस ने इस मामले की जांच कर 2 मई 2023 कोर्ट में चालान पेश किया। उसके ब बाद विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने पीड़िताओं की ओर से कोर्ट में गवाह और दस्तावेज पेश किए। पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश शर्मा ने आज मदरसा टीचर के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुए आज फैसला सुनाया। इसमें उसे 5 साल कारावास और 60 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया।
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