एबीपी न्यूज चैनल के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एबीपी न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है। केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। बताते चलें कि लखनऊ की हज़रतगंज कोतवाली में अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरुद्ध उनके वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने लंबी चौड़ी याचिका (एक सौ एक पन्ने की) सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी।
9:23 PM