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दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी जिले की उपभोक्ता अदालत ने ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ग्राहक को ठीक सेवाएं नहीं देने के मामले को गंभीरता से लिया है। उपभोक्ता अदालत ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लैटफॉर्म फ्लिपकार्ट और एक कंपनी पर कुल कीमत का करीब 10 गुना जुर्माना लगाया है।
दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी जिले के उपभोक्ता फोरम ने ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ग्राहक को ठीक सेवाएं नहीं देने पर ऑनलाइन शॉपिंग प्लैटफॉर्म फ्लिपकार्ट और एक कंपनी पर कुल कीमत का करीब 10 गुना जुर्माना लगाया है।
यह मामला नवंबर 2021 में फ्लिपकार्ट पर द्वारा 1299 रुपये की कीमत वाले ब्लूटूथ हेडफोन की डिलीवरी के बाद से शुरू हुआ, जिसमें उपभोक्ता की ओर से कई बार शिकायत करने बाद भी उसे दिया गया सामान नहीं बदला गया था।
उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन सुरेश कुमार गुप्ता, हर्षाली कौर और रमेश चंद्र यादव की बेंच ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लैटफॉर्म और हेडफोन बनाने वाली कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शिकायत के अनुसार, दिल्ली के ही नजफगढ़ के रहने वाले ग्राहक ललित कुमार ने नवंबर 2021 में फ्लिपकार्ट से एक ब्लूटूथ हेडसेट खरीदा था। उन्हें अपना ऑर्डर 10 नवंबर 2021 को प्राप्त हुआ। इस दौरान वह यात्रा कर रहे थे, इसलिए वह सामान का बॉक्स 11 नवंबर को खोल सके। बॉक्स में ब्लूटूथ हेडफोन की जगह तार वाला हेडफोन रखा मिला। शिकायतकर्ता ने इस बारे में तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग प्लैटफॉर्म से उसकी वापसी का अनुरोध किया, लेकिन कंपनी ने उसे अस्वीकार कर दिया गया।
कंपनी ने अनुरोध अस्वीकार किया
शॉपिंग प्लैटफार्म कंपनी ने उनके सामान वापसी के अनुरोध को इसलिए अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि यह 48 घंटे के बाद किया गया था। हालांकि, शॉपिंग प्लैटफॉर्म ने बताया कि उन्हें उत्पाद दूसरी विक्रेता कंपनी के जरिये भेजा गया था। उनके उत्पाद बदलने के आवेदन को कंपनी ने ही अस्वीकार किया था।
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