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नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (भाषा) जीएसटी मुनाफा-रोधी व्यवस्था एक अप्रैल, 2025 से समाप्त होगी। सरकार ने जीएसटी कानून में मुनाफाखोरी रोकने की तिथि अधिसूचित की है। इसके साथ ही, एक अक्टूबर से लंबित शिकायतें…
Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 1 Oct 2024 01:40 PM
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नई दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) जीएसटी मुनाफा-रोधी व्यवस्था एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी नहीं रहेगी। सरकार ने जीएसटी कानून में मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने से जुड़े उपबंध को समाप्त करने की तिथि एक अप्रैल, 2025 अधिसूचित की है। सरकार के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ ने एक और अधिसूचना में कहा कि साथ ही एक अक्टूबर से मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधानों के तहत सभी लंबित शिकायतों का भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के बजाय जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की प्रधान पीठ निपटान करेगी।
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