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– फोटो : अमर उजाला
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एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत ने बीएचयू ओपीडी में छह वर्ष पूर्व हार्निया का इलाज कराने गए तत्कालीन छात्र आकाश मिश्र पर हमला करने के मामले में आरोपी डॉ. उदय कांत सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने इसके पहले 23 जुलाई 2024 को आरोपी डॉक्टर की तरफ से आरोप से डिस्चार्ज किए जाने के आवेदन को खारिज करते हुए सोमवार को आरोप बनाने के लिए तलब किया था।
अदालत में सुनवाई के दौरान वादी आकाश मिश्र कोर्ट में अपने अधिवक्ता के जरिये कोर्ट में हाजिर था। मगर, आरोपी डॉक्टर के अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्तूबर नियत कर दी।
हार्निया से पीड़ित आकाश अपने साथी प्रसून के साथ 3 अप्रैल 2018 को बीएचयू अस्पताल के सर्जरी विभाग में दिखाने गया था। आरोप है कि डॉक्टरों की टीम ने अमानवीय व्यवहार करते हुए उस पर हमला कर दिया था। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी और टांके लगे थे। पहले पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया था। फिर, कोर्ट के आदेश पर बीएचयू के डॉक्टरों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस घटना को लेकर बीएचयू अस्पताल में कई दिनों तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी गई थी। विवेचना के दौरान सिर्फ डॉ. उदय कांत के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था।
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