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सुप्रीम कोर्ट ने उस दलित छात्र की मदद की है जिसने फीस नहीं होने के चलते IIT धनबाद में अपनी सीट गंवा दी थी। शीर्ष अदालत ने IIT धनबाद को छात्र को दाखिला देने के आदेश दिए हैं।
Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीMon, 30 Sep 2024 11:17 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईआईटी धनबाद को उस दलित छात्र को बीटेक कोर्स में दाखिला देने के लिए कहा जिसने फीस जमा करने की समय सीमा चूकने के कारण अपनी सीट गंवा दी थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम ऐसे प्रतिभाशाली युवा को जाने नहीं दे सकते। उसे मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता है।
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