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दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंघु बॉर्डर पूरी तरह से खोलने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रखने की छूट दी।
Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीMon, 30 Sep 2024 10:09 AM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सिंघु बॉर्डर से ब्लॉकेड पूरी तरह हटाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सिंघु बॉर्डर हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर सीमा को आंशिक रूप से खोलने का निर्णय लिया होगा। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रखने की छूट दी और सीधे अदालत आने पर फटकार भी लगाई।
खबर अपडेट हो रही है।
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