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उधार ली गई राशि के लिए जारी चेक के बाउंस हो जाने पर अदालत ने शहर के नामी सराफा कारोबारी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कामिनी प्रजापति की कोर्ट ने शेरे पंजाब ज्वेलर्स के डायरेक्टर आरोपी पर 51 लाख 60 हजार रुपए का
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परिवादी प्रभुदयाल अग्रवाल निवासी बिरसिंहपुर के अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह ने बताया कि व्यवसायिक आवश्यकता और व्यापार बढ़ाने के लिए आरोपी सराफा कारोबारी संजय वर्मा ने परिवादी प्रभुदयाल अग्रवाल से 30 लाख रुपए उधार लिए थे। जिसके भुगतान के लिए अप्रैल 2018 में आरोपी ने परिवादी के पक्ष में 30 लाख रुपए का चेक जारी किया था, जिसे बैंक ने बाउंस कर दिया।
मांग सूचना के बावजूद भी चेक राशि नहीं दिए जाने पर शिकायत अदालत में पेश की गई। अदालत ने चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी की अनुपस्थिति में निर्णय सुनाते हुए आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने आरोपी को सजा भुगताए जाने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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