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प्रकरण की नकल के लिए रिश्वत की मांग करने वाले तहसील कार्यालय खकनार के बाबू और रीडर को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम खंडवा अरविंद सिंह टेकाम के न्यायालय से 4-4 साल की जेल और 4-4 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया आरोपी मनोज पिपलादे सहायक ग्रेड 3 व नरेंद्र कुमार जगताप सहायक ग्रेड 2 रीडर दोनों तहसीलदार कार्यालय तहसील खकनार को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व धारा 13-1 घ सहित अन्य धाराओं में 4-4 साल सश्रम कारावास और 4-4 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं धारा 120 बी भादंवि के तहत 4-4 साल का सश्रम कारावास और 4-4 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार पटेल ने की।
यह है पूरा मामला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके के अनुसार पप्पू जाधव निवासी ग्राम जामुनिया तहसील खकनार जिला बुरहानपुर ने 1 अप्रैल 2018 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में आरोपी मनोज पिपलादे बाबू तहसील कार्यालय खकनार द्वारा उसके परिवार से और नरेंद्र जगताप रीडर को संबंधित राजस्व प्रकरण की नकल के लिए 24 मार्च 2018 को तहसील खकनार में आवेदन दिया था। प्रकरण की नकल के लिए आरोपियों ने 6 हजार रूपए की मांग की।
शिकायत पर लोकायुक्त एसपी इंदौर ने आरोपियों को पकड़ने के लिए निरीक्षक राहुल गजभिये के नेतृत्व में ट्रेप दल का गठन किया। 4 अप्रैल 2018 को तहसील कार्यालय खकनार में आरोपी मनोज पिपलादे को 5 हजार रूपए और आरोपी नरेंद्र जगताप को 1 हजार रूपए फरियादी पप्पू जाधव से लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। राजस्व प्रकरण की नकल भी आरोपी नरेंद्र जगताप से जब्त की गई। प्रकरण की जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय लोकायुक्त खंडवा के न्यायालय में पेश किया गया।
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