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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा
दो साल चार माह पहले नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने लेस्लीगंज थाना अंतर्गत बनुवा गांव निवासी नीरज मेहता को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभ
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2022 को हुई थी नामजद प्राथमिकी लेस्लीगंज थाना में सोतम डबरा गांव के रहने वाले व्यक्ति ने नीरज मेहता के विरुद्ध 12 मई 2022 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। नीरज पर आरोप था कि चार मई को जब पीड़िता टयूशन जा रही थी तब रास्ते मे पोखराहा के पास उसका जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसे डाल्टेनगंज स्टेशन रेलवे स्टेशन लाया।
पीड़िता को धमकी दिया था कि हल्ला करने पर उसके पिता का जान से मार देगा। पीड़िता को रांची ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर रांची से बैंगलोर ले गया। वहां भी एक रूम में 20 दिनों तक रख दुष्कर्म किया। इस दौरान उसके घर वाले को जान से मार देने की धमकी देता रहा। पुलिस के दबाव में 26 मई को वापस लेकर पीड़िता को आया था।
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