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नई दिल्ली में चिकित्सा टेक्सटाइल के लिए एक अक्तूबर से कड़ी गुणवत्ता मानक लागू होंगे। सेनेटरी नैपकिन, बेबी डायपर, और पुन: प्रयोग में आने वाले उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण होगा। उल्लंघन पर…
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। चिकित्सा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों एवं अन्य उत्पादों (मेडिकल टेक्सटाइल) की गुणवत्ता पर एक अक्तूबर से कड़ी निगरानी रहेगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) द्वारा तैयार सेनेटरी नैपकिन, बेबी डायपर, दोबारा इस्तेमाल होने वाले सेनेटरी पैड और डेंटल बिब्स जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए सख्त गुणवत्ता मानक लागू हो रहे है, जिनका पालन करना उत्पादकों के लिए अनिवार्य होगा। इस संबंध में कपड़ा मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। वर्ष 2023 के मेडिकल टेक्सटाइल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश को अब कपड़ा मंत्रालय द्वारा एक अक्तूबर से लागू किया जा रहा है। उसके बाद सभी बड़े उद्योगों पर एक अप्रैल 2024 से गुणवत्ता निंयत्रक के नियमों को लागू कर दिया गया था लेकिन एसएमई द्वारा मांग की जा रही थी कि उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होती है कि वो अपने उपकरणों को अचानक से बदल पाएं। इसी तर्क पर उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया था।
मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अब एसएमई को भी तय मानकों के हिसाब से मेडिकल टेक्सटाइल का उत्पादन करना होगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। अनिवार्य प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जाए, जिससे बच्चों व वयस्कों को इलाज के दौरान किसी भी तरह के संक्रमण से बचाया जा सके। मानकों के उल्लंघन पर जुर्माना एवं दंड लगाया जा सकता है। हालांकि स्व-सहायता समूहों की चुनौतियों को देखते हुए उन्हें सरकार ने इस आदेश की आवश्यकताओं से मुक्त रखा है। खासकर निर्यात से जुड़े समूहों पर यह लागू नहीं होगा।
यह उत्पाद आएंगे दायरे में
सेनेटरी नैपकिन, बेबी डायपर, पुन: प्रयोग में आने वाली सेनेटरी पैड, सेनेटरी नैपकिन, पीरियड पैंटी, शू कवर्स, डेंटल बिब एवं नैपकिन, बेडशीट एवं पिलो कवर इसमें शामिल हैं। इन सभी उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाण पत्र (लाइसेंस) लेना होगा। इन सभी उत्पादों की गुणवत्ता के लिए बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। बीआईएस द्वारा उत्पाद के हिसाब से अलग-अलग गुणवत्ता के मानक पूर्व में निर्धारित किए गए हैं।
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