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सजा सुनाने के बाद दुष्कर्मी कासिम को जेल ले जाती पुलिस।
पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दो साल पुराने मामले में मंगलवार को फैसला सुनते हुए दोषी युवक को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाने के बाद पुलिस दोषी युवक को जेल
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विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया- 18 जनवरी 2022 को पीड़िता के पिता ने नगरफोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसमें बताया कि 18 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे उसकी नाबालिग लड़की स्कूल जाने की कहकर निकली थी। लेकिन वह उस दिन वापस नहीं लौटी। उन्हें अंदेशा है कि कोई उसे बहल-फुसलाकर ले गया होगा। इस पर पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की।
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि जांच के दौरान नाबालिग लड़की 3-4 दिन में खुद ही घर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए। उसमें नाबालिग लड़की ने बताया कि वह उसके पिता के मोबाइल में मौज नाम का ऐप चलाती थी। उसमें मेरी दोस्ती एक नितेश नाम के युवक से हुई। 17 जनवरी 2022 को उसने कॉल करके पीड़िता को दिल्ली घूमने बुलाया। पीड़िता 18 जनवरी 2022 को स्कूल जाने की कहकर बस से जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंच गई। जहां नितेश को कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। उस समय रात हो गई। उस दौरान बस स्टैंड दिल्ली में एक कासिम नाम का लड़का मिला। वह बहला फुसला कर पीड़िता को होटल में ले गया और दो बार रेप किया। फिर दूसरे दिन स्लीपर बस से मुरैना ले गया। बस में भी रेप किया। फिर अकेला छोड़कर फरार हो गया। फिर पीड़िता जैसे तैसे 3-4 दिन में घर लौट गई और परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला निवासी कासिम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जांच में ये आरोप सही पाए गए।
बाद में पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर कासिम में तलाश शुरू की। घटना के एक माह के भीतर पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार कर टोंक ले आई। कोर्ट के आदेश से जेल भेज दिया।
अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने जुलाई माह 2022 में आरोपी कासिम के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 18 गवाह और 42 दस्तावेज पेश किए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट-टोंक) मधूसुदन शर्मा ने यूपी निवासी कासिम कुरैशी 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में बिहार के नीतेश और दिल्ली के ही बिल्लू उर्फ गोलू को पुलिस तलाश कर रही है। ये भी इस केस में आरोपी है। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई अभी पेंडिंग हैं।
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