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सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बिजनेसमैन अमनदीप सिंह ढल को झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में जमानत देने से इनकार करने के हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बिजनेसमैन अमनदीप सिंह ढल को झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने ढल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने याचिका पर शीघ्र सुनवाई को कहा था।
पीठ ने कहा, ‘हमें गरीब लिटिगेंट्स (वादी) के बारे में भी सोचना होगा। हम सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकते।’ शुरुआत में सिंघवी ने कहा कि ढल लंबे समय से हिरासत में हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा, ‘उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के एक और कड़े मामले में निष्कर्ष मेरे पक्ष में हैं। मैं अंतरिम जमानत भी मांग रहा हूं।’
कोर्ट ने कहा कि वह अक्टूबर के दूसरे हफ्ते मामले की सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने 17 सितंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर ढल की याचिका पर जवाब मांगा था और मामले की सुनवाई नवंबर में तय की थी। बिजनेसमैन ने हाईकोर्ट के 4 जून के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन्हें पिछले साल सीबीआई ने इस घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया था।
ढल कथित घोटाले से जुड़े अलग-अलग मामलों में आरोपी हैं। इस घोटाले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है। दोनों जांच एजेंसियों के अनुसार, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और वह शराब नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
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