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नई दिल्ली में राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व कांग्रेस विधायक जय किशन को महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के मामले में आरोपमुक्त कर दिया। यह मामला अगस्त 2020 में कोरोना के दौरान हुए एक विरोध प्रदर्शन से…
नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को निषेधाज्ञा आदेश और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक जय किशन को आरोपमुक्त कर दिया। मामला अगस्त 2020 में कोरोना महामारी के दौरान एक विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी का था, जहां वह कथित तौर पर सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहे थे। 28 अगस्त, 2020 को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तान्या बाम्नियाल ने बचाव पक्ष के वकील और सरकारी वकील की दलीलों की समीक्षा के बाद पूर्व विधायक जय किशन के खिलाफ कार्यवाही रोक दी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की व्यापक समीक्षा के मद्देनजर इस अदालत को कार्यवाही जारी रखने का कोई आधार नहीं मिला है। इसके बाद विधायक जय किशन के खिलाफ कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया गया।
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