[ad_1]
Dati Maharaj Case: दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने 2018 के दुष्कर्म मामले में दाती महाराज और अन्य 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में जानें…
मदन राजस्थानी उर्फ दाती महाराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी की साकेत जिला अदालत ने 2018 के दुष्कर्म मामले में दाती महाराज के खिलाफ आरोप तय किए। मामले में अन्य 2 आरोपियों पर भी आरोप तय किए गए हैं। न्यायालय ने तीनों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया है। यह मामला एक शिष्या की शिकायत पर दर्ज किया गया था। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश नेहा ने मदन राजस्थानी और उसके दो भाइयों अशोक और अर्जुन के खिलाफ आरोप तय किए।
विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश नेहा ने दाती महाराज और उसके दो भाइयों अशोक और अर्जुन के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी अनिल को बरी कर दिया है। मदन राजस्थानी एवं अन्य आरोपियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। आरोपियों ने ट्रायल की मांग की। अदालत अब इस केस में 18 अक्टूबर से अभियोजन साक्ष्य दर्ज करेगी।
इस मामले की जांच सीबीआई ने भी की थी। शुरुआत में एफआईआर फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। बाद में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई। इसके बाद दाती महाराज एवं अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377, 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी।
हालांकि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बाद में सीबीआई की ओर से भी चार्जशीट दाखिल की गई। साल 2018 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पीड़िता के साथ साल 2016 में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बाल ग्राम राजस्थान के गुरुकुल अश्वासन में उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात हुई। पीड़िता का कहना था कि उसने पहले शिकायत इसलिए नहीं दर्ज करा पाई क्योंकि वह दाती महाराज के रसूख से डरी हुई थी।
[ad_2]
Source link