[ad_1]
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2012 में पुणे के जे एम रोड पर हुए विस्फोट मामले के आरोपी मुनीब मेमन को जमानत दी। मेमन ने लंबी कैद और सुनवाई में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। न्यायालय ने उसकी याचिका मंजूर कर…
मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2012 में पुणे के जे एम रोड इलाके में हुए विस्फोटों से संबंधित मामले के आरोपी मुनीब मेमन को जमानत दे दी। मेमन ने लंबी कैद और सुनवाई में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। पिछले साल फरवरी में उच्च न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन निचली अदालत को दिसंबर 2023 तक मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था। जब सुनवाई समाप्त नहीं हुयी तो मेमन ने एक बार फिर जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। 1 अगस्त 2012 को शहर के जे.एम. रोड क्षेत्र में कम तीव्रता वाले चार धमाके हुये, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
[ad_2]
Source link