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श्री गुरुसिंघ सभा के 6 अक्टूबर को होने वाले चुनाव पर हाई कोर्ट की कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने चुनाव के संबंध में प्रस्तुत याचिका का निराकरण करते हुए कहा है कि मतदाता सूची को लेकर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह दो दिन के भीतर अपनी आपत्ति चुनाव अधिकारी
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हाई कोर्ट में यह याचिका बलजिंदरसिंह ने दायर की थी। याचिका में कहा था कि कोर्ट द्वारा 7 फरवरी 2024 को दिए आदेश का पालन नहीं हो रहा है। मतदाता सूची को लेकर प्रस्तुत याचिकाओं का निराकरण किए बगैर चुनाव की घोषणा कर दी गई है।
चुनाव अधिकारी की ओर से सीनियर एडवोकेट रविंद्रसिंह छाबड़ा ने कोर्ट को बताया कि वे मतदाता सूची को लेकर प्रस्तुत आपत्तियों की सुनवाई के लिए आज भी तैयार हैं। जो भी आपत्तियां आएंगी वे उनका तीन दिन में निराकरण करेंगे।
इस पर न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने याचिका का निराकरण करते हुए आदेश दिया कि जिस किसी व्यक्ति को मतदाता सूची को लेकर आपत्ति है वह दो दिन के भीतर अपनी आपत्ति चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दे। चुनाव अधिकारी तीन दिन में आपत्ति पर सुनवाई कर निराकरण करेंगे।
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