[ad_1]
राज्य सरकार के कर्मचारी अब राजस्थान गर्वेमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में अपने माता-पिता के अलावा सास-ससुर को भी शामिल कर सकेंगे। कैबिनेट के फैसले के बाद अब वित्त विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी हैं।
.
अधिसूचना के बाद यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। अभी तक सरकारी कर्मचारी आरजीएचएस में चिकित्सा सुविधा के लिए केवल माता-पिता को ही शामिल कर सकते थे। लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद अब कर्मचारी माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चिकित्सा सुविधा के लिए सम्मिलित कर सकेंगे।
कैबिनेट ने इसे लेकर 28 अगस्त को राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी थी। अधिसूचना के बाद राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि इस फैसले के बाद प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएचएस में भी मिलेगी सुविधा अभी तक केन्द्रीय कर्मचारियों को सीजीएचएस में यह सुविधा मिल रही थी। लेकिन 28 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को भी यह सुविधा देने का फैसला किया था। जिसके बाद आज वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
इसके तहत अब कर्मचारियों को आरजीएचएस पोर्टल पर चिकित्सा सुविधा के लिए माता-पिता अथवा अपने सास-ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा। इसे लेकर आज वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 3(9) में संशोधन कर दिया हैं।
ग्रेच्युटी सीमा भी 25 लाख करने का निर्णय कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य कर्मचारियों के हित में उनकी ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाते हुए 25 लाख करने को मंजूरी भी दी थी। यह मंजूरी भी केन्द्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर दी गई थी।
[ad_2]
Source link