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शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने मालीवाल की भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। स्वाति मालीवाल पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को अलग-अलग पदों पर नियुक्त किया।
स्वाति मालीवाल की याचिका पर न्यायमूर्ति अमित महाजन ने मालीवाल के खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। 8 दिसंबर, 2022 को महिला आयोग की कई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया था। इसमें स्वाति मालीवाल समेत चार लोगों के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह आदेश दिया गया था। इस मामले पर आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए स्वाति मालीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया।
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