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रीवा में नगरीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए 11 सितम्बर को मतदान कराया जाएगा। जिसके तहत रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 और नगर परिषद सिरमौर के वार्ड क्रमांक 4 में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाना है। निर्वाचन के दौरा
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कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। वहां मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। मतदान पूरा होने तक क्षेत्र में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। जिन क्षेत्रों में मतदान होगा, उनकी सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि की शराब दुकानें मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले से बंद रखी जाएंगी। इसी तरह जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के वार्डों में 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा।
कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी को जिसके लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। जिन क्षेत्रों में मतदान होगा उनमें नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत 11 सितम्बर को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिन क्षेत्रों में मतदान होना है। अगर उनके मतदाता किसी व्यावसायिक संस्थान या कारखाने में काम करते हैं। उन्हें भी मतदान के लिए कम से कम दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा।
मतदान में उपयोग की जाने वाली ईव्हीएम मशीनें मतदान के बाद निर्धारित स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। जिसके लिए शासकीय पॉलिटेक्निक कालेज रीवा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिरमौर और जनपद पंचायत कार्यालय जवा में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने बताया कि तीनों स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा बल भी तैनात रहेगा।
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