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गोगावा क्षेत्र में शादीशुदा होकर अपनी ही नाबालिग रिश्तेदार को शादी का झांसा देकर ले जाने के बाद शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को दोष सिद्ध होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी सादिक सलीम शाह को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 4
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक महेंद्र भानु-प्रिय ने बताया कि 5 मई 2022 को शाम के समय पीड़िता घर के बाहर रखे कपड़े लेने के लिए निकली थी। बहुत देर तक जब घर के अंदर नही आई तो माता-पिता उसे तलाशने लगे। आसपास, रिश्तेदारी में भी जब नहीं मिली तो गोगावां थाने पर शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने अपने ही रिश्तेदार सादिक पिता सलीम शाह पर संदेह जताया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता की तलाश शुरु की। दो दिन बाद 7 मई को उसे बरामद किया गया।
पत्नी को तलाक देने का कहकर रिश्ते बनाए
पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि सादिक उसे बहलाकर बाइक पर बैठाकर जलगांव महाराष्ट्र ले गया था। वहां शहर से दूर एक खेत में बनी झोपड़ी में रखा। वहां उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। उससे शादी करेगा। यह कहकर उसने दो दिन साथ रखा। शारीरिक रिश्ते भी बनाए। जब पीड़िता ने उसे दो दिन बाद घर जाने का कहा तो सादिक उसे ठीकरी में रिश्तेदार के यहां छोड़कर चला गया।
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