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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान की सजा को निलंबित कर दिया है। उन्हें डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने आज उन्हें राहत देते हुए 2 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया गया है, जो डीडीए को दिए जाने वाले 5 लाख रुपये के मुआवजे का हिस्सा है। हाईकोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। आसिफ मोहम्मद खान को 30 अगस्त को सजा सुनाई गई थी।
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