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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम्पलेक्स, प्रतीकात्मक फोटो।
पुरानी रंजिश के चलते युवक पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में जिला अदालत ने आरोपियों अजय उर्फ जादू (26) और सोहेब अंसारी (20) को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर क्रमश: 5500 और 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। स
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यह मामला 17 मई 2020 का है, जब पीड़ित मोहम्मद आसिफ अपने भाई वसीम अहमद के साथ एक्टिवा पर काम से जा रहा था। चंडीगढ़ के सेक्टर-29बी के पास आरोपी अजय और अंसारी ने उनका रास्ता रोका और आसिफ पर हमला कर दिया। अजय ने चाकू से आसिफ के गले और पेट पर वार किया। घटना के बाद आरोपियों ने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
दोनों आरोपी हुए थे गिरफ्तार
इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने घटना के तुरंत बाद मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच और अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अदालत का फैसला
अदालत ने दोनों दोषियों को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए का मुआवजा पीड़ित आसिफ को देने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, मुआवजे की राशि घायल हुए आसिफ के इलाज और पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
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