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पानीपत शहरी सीट के लिए आवेदन करता निर्दलीय उम्मीदवार अग्निवेश।
हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। 5 सितंबर से जारी ये प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। इसी कड़ी में पानीपत से 7 सितंबर तक कुल तीन नामांकन भरे जा चुके है। तीनों ही नामांकन फिलहाल निर्दलीय लड़ रहे प्रत्याशियों के भरे गए है। शनिवार क
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नामांकन की इस प्रक्रिया में स्वामी अग्निवेश ने पानीपत शहरी से निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन एआरओ मनीष मलिक के समक्ष दाखिल किया। अग्निवेश मॉडल टाउन के निवासी हैं। उन्होंने सातवीं तक शिक्षा ग्रहण की हुई है। उन्होंने 20 लाख रुपए अपनी संपत्ति का हवाला पत्र में दिया है। पानीपत ग्रामीण से कुलदीप रेडू ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने एआरओ वीरेंद्र गिल के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मैथ से एमएससी किया हुआ है व असल सुशांत सिटी के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति 85 लाख रुपए बताई है।
जानकारी देते हुए डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया।
आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी दें उम्मीदवार: डीसी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करने के साथ-साथ इनकी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट व पोर्टल पर भी देनी होगी।
उन्होंने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों व ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान अवधि के दौरान 3 बार टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होती है। उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, फेसबुक और एक्स सहित राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी देनी होगी।
राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चुनने की वजह भी बतानी होगी: डीसी डीसी ने बताया कि राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की पूर्ण जानकारी अपलोड करें। साथ ही ऐसे उम्मीदवार के चयन के कारण भी बताने होगें। ऐसे कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता और उपलब्धियों के संदर्भ में होंगे, न कि केवल चुनावों में ‘जीतने की क्षमता’ के संदर्भ में होगें।
यह विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित किए जाएं और संबंधित राजनीतिक दल को उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी। होमपेज पर एक कैप्शन ‘आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार’ लिखा होना भी जरूरी है। जिससे मतदाता को जानकारी तक पहुंचना आसान हो जाएगा।
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