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जानलेवा हमले के 5 आरोपी भाइयों को सजा।
घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला करने के करीब 8 साल पुराने मामले में महिला उत्पीड़न क्रम 2 कोर्ट ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी शंकर लाल, साबू लाल,राजू उर्फ राजेश, मन्दरूप व रामावतार केवट को 5-5 साल के कारावास की सजा व 12-12 हजार के
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अपर लोक अभियोजक भूपेंद्र मित्तल ने बताया कि गांव गोठड़ा कला निवासी फरियादी महावीर ने 31 अक्टूबर 2016 को कोटा एमबीएस हॉस्पिटल में जरिए इलाज खातौली पुलिस को पर्चा बयान दिया। जिसमें बताया कि 30 अक्टूबर की रात 10-12 बजे गांव में अपनी पत्नी के साथ घर पर मौजूद था। दीपावली की पूजा करके पत्नी खाने की तैयारी कर रही थी। में टापरी कर नीचे खाट पर लेटा हुआ था। उसी समय वहां शंकर लाल,साबूलाल सहित पांचों भाई हाथों में गंडासी व लकड़िया लेकर आए। उन्होंने आते ही मुझे जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। जिससे मेरे दांत, होंट, बाई आंख पर गंभीर चोट आई। बीच बचाव में आई तो पत्नी के साथ भी पांचों भाइयों ने डंडों से मारपीट की। चिल्लाने पर पांचों भाई मौके से भाग गए।
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