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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में घंटों बहस चली। जस्टिस सूर्यकातं और जस्टिस उज्जवल भुइंया की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहकर केजरीवाल के लिए जमानत की मांग की कि वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं। वहीं, सीबीआई ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत याचिका पहले ट्रायल कोर्ट में दायर करनी चाहिए। वह सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं। दिनभर की सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत याचिका पर लगे समय को लेकर भी चिंता जाहिर की।
सीबीआई की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह कहते हुए केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई का विरोध किया कि उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा था। राजू ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है, तो इससे दिल्ली हाई कोर्ट का मनोबल गिरेगा। इस पर जस्टिस भुइंया ने कहा, ‘ऐसा ना कहें।’ जस्टिस कांत ने कहा, ‘हम जो भी आदेश पारित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो।’
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