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बेंगलुरु, एजेंसियां। कर्नाटक में बेंगलुरु में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने 2018 के नकली नोट जब्ती मामले में सरीफुल इस्लाम उर्फ सरीफुल्ला या शरीफुद्दीन को छह साल जेल की सजा सुनाई है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले इस्लाम पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वह चिकोडी एफआईसीएन मामले में दोषी ठहराए जाने वाले सातवें व्यक्ति हैं। अदालत ने माना कि इस्लाम ने छह अन्य लोगों के साथ मिलकर बंगलादेश सीमा से भारत के विभिन्न हिस्सों में 82 हजार रुपये मूल्य के 41 नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) की तस्करी की। जांच से पता चला कि इस्लाम ने पश्चिम बंगाल से नकली नोटों की खरीद और वितरण के लिए अपने सह-साजिशकर्ताओं के साथ संपर्क के लिए धोखाधड़ी से एक सिम कार्ड हासिल किया था।
आगे की जांच से पता चला कि इस्लाम ने पहले पश्चिम बंगाल में मुख्य दोषी दलिम मियां को 10.30 लाख रुपये की नकली मुद्रा पहुंचाई थी। यह ऑपरेशन भारत की मौद्रिक प्रणाली और आर्थिक सुरक्षा को अस्थिर करने के इरादे से की गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा था।
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