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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो न्यायालय ने ढाणी धाबाला तन बबाई निवासी मेघराज को 20 साल की सजा सुनाई है।
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घटना के दौरान बच्ची की उम्र 12 साल थी। मामले के अनुसार बच्ची के परिजनों ने खेतड़ी थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि उनकी बच्ची अपनी बड़ी – बहन जीजा के पास रहती थी। आरोपी मेघराज बच्ची को चीज दिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया।
एक बाडे़ में ले जाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। किसी बताने पर जीजा और बहन को जान से मारने की धमकी दी, जिससे बच्ची डर गई।
उसके बाद कई बार स्कूल जाते समय भी आरोपी ने बच्ची को डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार किया।
06 फरवरी 2023 पीड़िता के बहन के देवर की शादी थी। बड़ी बहन ने बान दिया था। घर में नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान आरोपी मेघराज मौका पाकर पीड़िता का मुंह बंद करके टेम्पू के पीछे ले गया।
वहां जबरदस्ती बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घरवालां को बताने पर जाने से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मेघराज को गिरफ्तार कर चालान पेश किया।
पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने पैरवी करते हुए इस मामले में 11 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर करावास व 51 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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