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<p style="text-align: justify;"><strong>UAE Visa Amnesty:</strong> यूएई ने अपने यहां निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक रहने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए अहम कदम उठाया है. दरअसल, यूएई ने ऐसे लोगों को वापस अपने देश जाने के लिए रियायती हवाई किराया देने की बात कही है. </p>
<p style="text-align: justify;">रियायती हवाई किराए के संबंध में अमीरात, एतिहाद और एयर अरेबिया जैसी एयरलाइनों के साथ करार किया गया है. इस संबंध में फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (आईसीपी) ने कहा कि इस स्कीम का लाभ उठाने वाले लोगों को कम कीमतों पर उड़ानों की टिकट की पेशकश होगी. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>किनके लिए है ये स्कीम?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरनर्स अफेयर्स (जीडीआरएफए) दुबई के उप महानिदेशक मेजर जनरल ओबैद मुहीर बिन सुरूर ने खलीज टाइम्स से बातचीत में भी सरकार के इस कदम की पुष्टि की. वो बोले, हवाई किराए में रियायत उन लोगों के लिए है जो देश तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं या वित्तीय बाधाओं से घिरे हुए हैं. उन्होंने बताया कि अमीरात, एतिहाद और एयर अरेबिया की उड़ानों में लोगों को वापस भेजा जाएगा. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कब तक उठा सकेंगे लाभ</strong></p>
<p style="text-align: justify;">जानकारी दी गई कि एक सितंबर से शुरू होगा जो 30 अक्टूबर, 2024 यानी कि करीब दो महीने तक प्रभावी रहेगा. इस माफी कार्यक्रम में समाप्त हुए रेजिडेंट और टूरिस्ट वीजा को शामिल किया गया है. बताया गया कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के पैदा हुए लोग भी सरकार के इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे और उन्हें अपनी स्थिति में सुधार का भी मौका मिलेगा. अहम ये है कि अपने स्पॉन्सर से फरार हुए लोग भी इस प्रोग्राम के तहत आवेदन कर सकेंगे. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>किसे नहीं मिलेगा लाभ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">अधिकारियों ने कहा कि जो लोग अवैध रूप से यूएई में दाखिल हुए हैं, वो आवेदन नहीं कर सकेंगे.आईसीपी ने आश्वासन देते हुए कहा कि लोगों से किसी भी तरह का ओवरस्टे चार्ज या एग्जिट फीस नहीं वसूली जाएगी. कहा गया कि देश छोड़ने वाले लोगों के दोबारा प्रवेश करने पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, उचित वीजा के साथ लौटने वाले लोग दोबारा यूएई आ सकेंगे. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>डायरेक्ट जारी होगा एग्जिट परमिट</strong></p>
<p style="text-align: justify;">आईसीपी के मुताबिक, अगर रिकॉर्ड में लोगों के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट हैं तो सिर्फ उन्हें ऑनलाइन प्रस्थान परमिट आवेदन जमा करना होगा और तुरंत उन्हें एग्जिट परमिट जारी कर दिया जाएगा. वहीं जिन लोगों के फिंगरप्रिंट, रिकॉर्ड में नहीं हैं उन्हें एक प्रोसेस को पूरा करने के बाद एग्जिट परमिट जारी होगा. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कहां होंगे केंद्र?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंटिंग (Biometric Fingerprinting) के लिए अबू धाबी में अल धफरा, सुवैहान, अल मकाम और अल शाहमा में केंद्र बनाए गए हैं. वहीं दुबई में अल अवीर में जीडीआरएफए केंद्र में ये प्रोसेस किया जा सकेगा. वहीं देश छोड़ने वाले लोगों को एग्जिट या परमिट पास मिलेगा जो रिहाई के बाद महज 14 दिनों के लिए वैध रहेगा. </p>
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