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किशोरी से छेड़खानी करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। मामला एक साल से विचाराधीन था। सदर थाना गोहाना क्षेत्र के ग्रामीण ने 19 जुलाई, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनके पड़ोसी गांव का युवक मोहित उनकी बेटी से छेड़खानी करता है। उन्होंने बताया था कि आरोपी अक्सर उनकी बेटी से छेड़खानी करने के साथ ही गलत इशारे करता है।
उन्होंने बताया था कि वह उनकी बेटी का पीछा करता है। उसे कई बार समझाया गया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आरोपी ने उनके बेटे व भतीजे को जान से मारने की धमकी दी है। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए एसआई रामनिवास की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर दिया गया था। जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
सोनीपत| सेक्टर-27 थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी मूलरूप से यूपी के जिला मथुरा हॉल में सेक्टर-27 थाना क्षेत्र निवासी सत्यवान उर्फ चिट्टा को गिरफ्तार किया है। मूलरूप से बिहार हॉल में सेक्टर-27 थाना क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि उनकी बहन की 15 वर्षीय बेटी एक साल से उनके साथ रहती थी। वह घरों में साफ-सफाई में उनकी मदद कर देती थी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी भांजी 25 अगस्त को गली से गुजर रही थी। वहां से सत्यवान उनकी भांजी को कमरे में खींच ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक तब जब वह वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की। वापस लौटने पर भांजी ने आपबीती बताई और कहा कि आरोपी ने उसे मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।
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