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फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट द्वारा ग्राहक से अभ्रदता और मारपीट करने के मामले में हाई कोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को नोटिस जारी किया हैं। अदालत ने फाइनेंस कंपनी से पूछा है कि इस मामले में आरबीआई गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं की गई।
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दरअसल, जयपुर निवासी मनीष कुमार ने ऑनलाइन ऐप क्रेड के जरिए लोन लिया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने लोन की सभी किस्ते समय पर अदा की हैं। लेकिन उसके बाद भी फाइनेंस कंपनी ने उसके खिलाफ रिकवरी निकाल दी।
रिकवरी एजेंट ने उसके घर पर आकर उसे औऱ परिवार को धमकाया व अभ्रदता की। वहीं पुलिस में शिकायत करने के बाद भी दुबारा उसके घर पर आकर उसके साथ मारपीट की।
ऑनलाइन ऐप से लिया थे 2.10 लाख का लोन
याचिकाकर्ता मनीष कुमार के अधिवक्ता योगेश टेलर ने बताया कि याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन ऐप क्रेड के जरिए लोन के लिए आवेदन किया था। क्रेड ने एनडीएक्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए याचिकाकर्ता के तीन लोन सेक्शन किए।
पहला लोन 1लाख 64हज़ार, दूसरा लोन 35हज़ार 972रुपए और तीसरा लोन 10,477 रुपए का सेक्शन हुआ। पहले लोन की 18 ईएमआई औऱ दूसरे लोन की 12 ईएमआई 2 नवम्बर 2022 से शुरू हुई। वहीं तीसरे लोन की 12 ईएमआई 2 जनवरी 2023 से शुरू हुई।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी सभी किस्तें अकाउंट से कटी है। लेकिन कंपनी के सिस्टम की गलती की वज़ह से एक-दो ईएमआई देरी से कटी। कंपनी ने उसकी रिकवरी निकाल दी। वहीं वसूली के लिए एजेंट घर पर भेज दिए।
जिसकी शिकायत उसने 28 अगस्त 2023 को पुलिस में भी की। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर 19 सितम्बर 2023 को रिकवरी एजेंटों ने उसके साथ मारपीट की। जिसकी शिकायत भी पुलिस में की गई। लेकिन पुलिस ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की।
क्या कहती है आरबीआई की गाइडलाइन
स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग व एनएफबीसी के लिए आरबीआई की स्पष्ट गाइडलाइन है। जिसके अनुसार केवल बैंक के ऑथोराइज प्रतिनिधि ही रिकवरी के लिए ग्राहक के घर जा सकते है। वो भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही ग्राहक के घर जाया जा सकता हैं।
वहीं ग्राहक आईडेंटी चैक करने के लिए प्रतिनिधि का आईडेंटी कार्ड भी मांग सकता हैं। इसके अलावा रिकवरी एजेंट किसी तरह से ग्राहक के परिवार और रिश्तेदारों को उसके लोन के बारे में नहीं बताएगा।
इसके साथ ही रिकवरी एजेंट कानून के दायरे में रहकर रिकवरी के प्रयास करेगा। रिकवरी एजेंट ग्राहक व उसके परिवार के साथ कोई अभ्रदता नहीं करेगा।
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