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मंत्रियों के बंगलों में की जाने वाली साज-सज्जा पर होने वाले खर्च के भुगतान पर लगाई गई रोक वित्त विभाग ने हटा दी है। इसके साथ ही आम आदमी से सीधे जुड़ाव रखने वाली हवाई पटि्टयों के निर्माण और इसके लिए किए जाने वाले भू अर्जन, देवारण्य योजना समेत 52 योजनाओ
.
बारिश के कारण उखड़ी सड़कों के कारण लोग परेशान हैं, लेकिन वित्त विभाग ने शहरी सड़कों के सुधार के लिए कायाकल्प योजना, पीडब्ल्यूडी की सड़कों के सुधार, उन्नयन, डामरीकरण और नवीनीकरण के लिए वित्त विभाग की अनुमति की बंदिश खत्म नहीं की है।
23 अगस्त को जारी निर्देश में संचालक बजट ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, एमपी पुलिस आवास योजना, किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज और ऋण समाधान योजना, स्कूटी योजना, साइकिल प्रदाय योजना, आदिवासियों को बर्तन प्रदाय योजना, मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना, तीर्थ यात्रा योजना समेत कई अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के भुगतान के पहले वित्त विभाग की अनुमति जरूरी घोषित कर दिया है। इसके पहले 23 जुलाई को जारी निर्देश में 47 विभागों की सवा सौ योजनाओं में होने वाले भुगतान पर वित्त विभाग की परमिशन अनिवार्य की गई थी।
इसी महीने से नए प्रतिबंध लागू होंगे
वित्त विभाग से जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए बजट आवंटन और खर्च की कार्ययोजना संबंधी ये निर्देश अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे। इसमें कुछ योजनाओं को सामान्य श्रेणी के खर्च में तथा शेष योजनाओं को वित्त विभाग की परमिशन के बाद भुगतान वाली कैटेगरी में शामिल किया गया है। यह निर्देश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और सभी विभागाध्यक्षों व बजट नियंत्रण अधिकारियों के लिए जारी किए गए हैं।
इन विभागों की पूर्व में प्रतिबंधित योजनाओं पर भुगतान का प्रतिबंध हटा
जिन 14 विभागों की अलग-अलग योजनाओं के क्रियान्वयन पर होने वाले खर्च के भुगतान को लेकर पिछले माह अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था और अब उन विभागों को परमिशन के दायरे से बाहर किया गया है उन विभागों में वन, वाणिज्यिक कर, नर्मदा घाटी विकास, प्रवासी भारतीय, उच्च शिक्षा विभाग, आयुष विभाग की योजनाएं शामिल हैं।
इसके अलावा विमानन विभाग, पंचायत विभाग, पशुपालन विभाग, जेल विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग की योजनाओं को वित्त की परमिशन से मुक्त किया गया है। 23 अगस्त को जारी आदेश में जिन विभागों को परमिशन के दायरे में रखा गया है उनकी भी कई योजनाओं में रिलेक्शेसन दिया गया है।
इन विभागों की इन योजनाओं के पेमेंट फाइनेंस की परमिशन के बाद होंगे
नगरीय विकास और आवास विभाग
- कायाकल्प अभियान
- एमपी अर्बन सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट सेक्टर प्रोग्राम (केएफडब्ल्यू)
- एमपी अर्बन सर्विसेस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम (एडीबी) फेस-2
- एमपी अर्बन सर्विसेस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम (एडीबी)
- एमपी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)
- अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रॉसफॉर्मेशन (अमृत)
- नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण
- महाकाल परिसर विकास योजना
गृह विभाग
- मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना
महिला और बाल विकास विभाग
- लाड़ली लक्ष्मी योजना
चिकित्सा शिक्षा विभाग
- मानसिक चिकित्सालय इंदौर और मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर का उन्नयन
- पीएमएसएसवाय परियोजना अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना
सहकारिता विभाग
- सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान देना
- मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना
औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग
- औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास
- डेस्टिनेशन एमपी-इन्वेस्टमेंट ड्राइव
एमएसएमई विभाग
- क्लस्टरों की स्थापना
संस्कृति विभाग
- वेदांत पीठ की स्थापना
- रामपथ गमन अंचल विकास योजना (केवल राजस्व मद)
- हिन्दी भवन निर्माण सहायता
जनजातीय कार्य विभाग
- आदिवासी पंचायतों के लिए बर्तन प्रदाय योजना
- नवीन नर्सिंग कालेज का निर्माण
- साइकिलों का प्रदाय
- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन और संधारण
- वन्या प्रकाशन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
- अनुसूचित जाति युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
जनसंपर्क विभाग
- कार्यक्रम, आयोजन और प्रबंधन
राजस्व विभाग
- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण
- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाए जाने का काम
उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- उद्यानिकी फसलों का प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला अधोसंरचना विकास प्रोत्साहन योजना
श्रम विभाग
- मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना
किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग
- समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान
- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
- परिसमापक की परिसंपत्तियों से मिलने वाले राजस्व से भुगतान
- लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना
लोक निर्माण विभाग
- मुख्य जिला मार्गों और अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण और डामरीकरण
स्कूल शिक्षा विभाग
- मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना
- हायर सेकेंडरी, हाई स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था और प्रयोगशाला के लिए (केवल राजस्व मद)
- पीएमश्री (केवल राजस्व मद)
- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन और संधारण
- समरसता छात्रावास
ग्रामीण विकास
- महिला स्वसहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवासीय योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
ऊर्जा विभाग
- स्मार्ट मीटर और स्काडा योजना के लिए अंशपूंजी
- स्मार्ट मीटर और स्काडा योजना के लिए लोन
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग
- एडीबी परियोजना (कौशल विकास) (केवल पूंजीगत मद)
- संकल्प प्रोजेक्ट
- पालिटेक्निक संस्थाएं (केवल राजस्व मद)
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड के अनुसार कमियों की पूर्ति
- शासकीय माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय सिंगरौली
नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग
- मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना
घुमंतु, अर्धघुमंतु जनजाति विभाग
- विमुक्त जातियों को रोजगार सहायता
- समेकित विकास सर्वेक्षण
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
- पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)
- उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना
- आयुष्मान भारत नान एमईसीसी हितग्राही
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
- बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
- बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण
- पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता
परिवहन विभाग
- ग्रामीण परिवहन नीति का क्रियान्वयन
सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग
- परिणाम निधि
मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग
- मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग
- तीर्थ यात्रा योजना
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
जीवन विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था
खेल और युवक कल्याण विभाग
- मप्र खेल प्राधिकरण को अनुदान
- स्टेडियम और खेल अधोसंरचना निर्माण
- मां तुझे प्रणाम
पर्यटन विभाग
- पर्यटन अधोसंरचना का विकास
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