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पुणे, एजेंसियां। यहां की एक अदालत ने 19 मई को कल्याणी नगर पोर्श कार दुर्घटना मामले में कथित खून बदलने के सिलसिले में किशोर चालक के माता-पिता सहित छह लोगों की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। किशोर चालक पर अपनी लग्जरी कार को मोटरसाइकिल से टकराने का आरोप है, जिसमें दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता और अन्य लोगों ने कथित तौर पर उसके रक्त के नमूने बदलने की साजिश रची ताकि यह साबित हो सके कि दुर्घटना के समय वह नशे में नहीं था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू एम मुधोलकर ने 17 वर्षीय किशोर के माता-पिता विशाल और शिवानी अग्रवाल, ससून जनरल अस्पताल के डॉ. अजय टावरे और डॉ. श्रीहरि हलनोर और कथित बिचौलियों अश्पक मकंदर और अमर गायकवाड़ को जमानत देने से इनकार कर दिया।
जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपियों ने पीड़ितों के सड़क पर फैले खून के सूखने से पहले ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी।
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