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जनवरी 2023 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने धरना-प्रदर्शन शुरू किया था।
भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का मुकदमा करने वाली महिला पहलवानों की सिक्योरिटी हटा ली गई है। यह फैसला उस समय लिया गया जब अगले ही दिन उनकी गवाही कोर्ट में होनी है।
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दिल्ली पुलिस के इस निर्णय के बाद महिला पहलवान कोर्ट पहुंच गईं। महिला पहलवानों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि पहलवानों को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक इनकी सुरक्षा न हटाई जाए
इससे पहले हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने दावा किया है कि जिन महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाई गई है, वे कल ही कोर्ट में गवाही देने वाली हैं। उनकी गवाही से पहले दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली।
उधर, दिल्ली पुलिस ने विनेश के इन आरोपों से इनकार किया है। विनेश और उनकी चचेरी बहन संगीता फोगाट समेत कई अन्य पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है।
3 महिला पहलवान कोर्ट पहुंचीं
दरअसल, 3 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर उनकी सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाते हुए दिल्ली कोर्ट गईं। उनमें से एक पहलवान कल अदालत में गवाही देगी। इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अगले आदेश तक पहलवानों को सुरक्षा प्रदान करने का अंतरिम आदेश पारित किया है।
6 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई
इस मामले में पिछली सुनवाई 6 अगस्त को हुई थी। उस दौरान भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में एक महिला पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया गया था। उसी दिन इस मामले की एक पीड़ित का बयान दर्ज होना था, लेकिन वह स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सकी।
तब कोर्ट ने इस मामले की जांच से जुड़ी SI रश्मि के बयानों को दर्ज किया था। रश्मि का बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने क्रॉस-एग्जामिनेशन किया। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को सुनिश्चित की।
बालिग पहलवानों के केस में इन धाराओं में चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग पहलवानों के केस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है।
बालिग पहलवानों के केस की चार्जशीट की 5 अहम बातें
- पुलिस ने पहलवानों के CrPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान को चार्जशीट का प्रमुख आधार माना है।
- बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं।
- पहलवानों ने पुलिस को जांच के दौरान सबूत के तौर पर 5 फोटो सौंपी हैं। इसके अलावा और भी डिजिटल सबूत दिए गए, उन्हें पेन ड्राइव में कोर्ट को सौंपा गया है।
- चार्जशीट में करीब 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। 7 गवाहों ने पीड़ित बालिग पहलवानों के आरोपों का सपोर्ट किया है। बाकी आरोपियों के पक्ष में बोले हैं। ट्रायल के दौरान इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा।
- पुलिस ने कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया के कुश्ती संघों से उन जगहों की CCTV फुटेज और फोटो देने को कहा है, जहां महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। अभी ये नहीं मिले हैं। इनके मिलने पर पुलिस केस में सप्लीमेंट्री चालान पेश करेगी।
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