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हरियाणा के फतेहाबाद जिला में जिला व सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने पुरानी रंजिश में पेट में भाला से वार कर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 20 हजार जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर
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पारिवारिक रंजिश के चलते हुई वारदात
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल ने बताया कि जिले के समैण गांव निवासी आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक के खिलाफ मृतक सतबीर पुत्र साल्हा की शिकायत पर सदर थाना टोहाना पुलिस ने 10 मई 2021 आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को दिए बयान मृतक सतबीर पुत्र साल्हा ने बताया कि उसके कुनबे में चाच का लड़का दीपक जो हमारे पड़ोस में रहता है, वह हमारे से पारिवारिक रंजिश रखता है।
आरोपी ने भाले से सीधा पेट पर किए कई वॉर
1 मई 2021 को वह उसके पिता घर पर ही थे। हमारे घर के सामने बच्चे काफी शोर कर रहे थे, तो वह व उसके पिता सतबीर ने बाहर जाकर देखा कि हमारे घर के सामने बच्चे शोर मचा रहे है। इस पर उसके पिता ने बच्चों को शोर करने से रोका, तो शोर सुनकर आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक हाथ में भाला लिए हुए आया और भाला सीधा मेरे पिता के पेट में मारा। उसने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी पिता पर कई वार किए। आरोपी मौका से भाला सहित भाग गया। ईलाज के दौरान घायल सतबीर की मौत हो गई थी। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रदीप उर्फ दीपक को हत्या का दोषी ठहराया था।
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