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भरतपुर शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक राम खिलाड़ी बैरवा को रिटायरमेंट से 12 दिन पहले निलंबित कर दिया गया है।
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जानकारी के अनुसार संयुक्त निदेशक के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने आज निलंबन के आदेश जारी किए।
विभाग की ओर से जारी आदेश।
आदेश में बताया कि शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक रामखिलाड़ी बैरवा के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों में बताया गया था कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन लापरवाही पूर्वक किया हैं। इसके बाद राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम नंबर 13 को प्रयोग करते हुए रामखिलाड़ी बैरवा को तुरंत निलंबित किया जाता है। रामखिलाड़ी बैरवा निलंबन के दौरान मुख्यालय शिक्षा विभाग शासन सचिवालय में रहेंगे। रामखिलाड़ी बैरवा को नियमानुसार भत्ता मिलेगा।
बता दें कि 12 दिन बाद ही संयुक्त निदेशक रामखिलाड़ी बैरवा का रिटायरमेंट होना था, लेकिन उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया।
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