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नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए गए माल्टा के नागरिक नितिन भटनागर को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है। स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने शनिवार को पारित आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष के पास मुकदमे के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य करने के कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा, जब दो दृष्टिकोण संभव हों, एक जो गंभीर संदेह से अलग कुछ संदेह को जन्म देता है, तो आरोपी को बरी कर दिया जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि वर्तमान आरोपी का नाम सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर में नहीं है, जैसा कि तीसरे पूरक अभियोजन शिकायत में उल्लेख किया गया है। आरोपी केवल बैंक ऑफ सिंगापुर में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम कर रहा था और वह उपर्युक्त किसी भी लेनदेन में शामिल किसी भी कॉर्पोरेट इकाई को नियंत्रित नहीं कर रहा था।
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