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चित्तौड़गढ़ जिले के खाद्यान्न परिवहन के टेंडर के कार्यादेश पर एवं उसकी क्रियान्वित्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जस्टिस रेखा बोराणा ने याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए। साथ ही खाद्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव जिला रसद अधिकारी और प्रबंधक नागरिक
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इय पर याचिका करता के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने याचिका को विचारार्थ ग्रहण करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के खाद्यान्न परिवहन के टेंडर के कार्यालय इसकी क्रियान्वित्ती पर रोक लगा दी एवं खाद्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक नागरिक आपूर्ति को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है प्रकरण में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
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