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मध्य प्रदेश भोपाल, एजेंसी। मध्यप्रदेश सरकार ने अधिकारियों को सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों में नामांकित छात्रों को सत्यापित करने का आदेश दिया है। यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के बिना उन्हें धार्मिक शिक्षा न दी जाए। शनिवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
राज्य सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सिफारिश पर आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कुछ मदरसों ने छात्रों के नाम फर्जी तरीके से दर्ज किए हैं। आदेश में कहा गया है कि एनसीपीसीआर, नई दिल्ली और समाचार पत्रों के संज्ञान में लाया गया है कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए कई गैर-मुस्लिम बच्चों के नाम फर्जी तरीके से मदरसों में दर्ज किए गए हैं।
आयुक्त (लोक शिक्षण या सार्वजनिक निर्देश) शिल्पा गुप्ता ने आदेश जारी कर अधिकारियों को मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए बच्चों (मुस्लिम या गैर-मुस्लिम) के नाम धोखाधड़ी से पंजीकृत नहीं किए गए हैं।
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