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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में तीन लोगों की हत्या से संबंधित एक मामले में अदालत कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने या न करने को लेकर 30 अगस्त को आदेश पारित कर सकती है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सियाल की अदालत ने शुक्रवार को पक्षों से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए फैसले को 30 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। मई 2023 में दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारे के पास एकत्रित हुई भीड़ को उकसाने और भड़काने का आरोप लगा है। एक गवाह का हवाला देते हुए आरोपपत्र में दावा किया गया है कि टाइटलर गुरुद्वारे के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से उतरे और भीड़ को भड़काते हुए चिल्लाए सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है। इसके बाद भीड़ ने तीन लोगों की हत्या कर दी।
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