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राजस्थान के स्कूलों में अब टीचर्स के साथ स्टूडेंट भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने अपनी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स को स्कूल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति दी है। हालांकि टीचर्स और स्टूडेंट को यह अनुमति
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- शिक्षा विभाग द्वारा मोबाइल-फोन को लेकर जारी की गई गाइडलाइन
1. स्टूडेंट्स स्कूलों में मोबाईल फोन का उपयोग टीचर्स की अनुमति के बाद कर सकेंगे।
2. स्कूलों में क्लास के दौरान टीचर के मोबाईल की घंटी बजने से स्टूडेंट्स को डिस्टपेंस होता है। ऐसे में क्लास में मोबाईल फोन के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबन्ध रहेगा।
3. स्कूलों में स्टाफ द्वारा प्रिंसिपल के कमरे या फिर स्टाफ रूम में मोबाइल जमा करने की व्यवस्था होगी। हालांकि स्कूल स्टाफ द्वारा जरूरत पड़ने पर मोबाइल का स्कूल परिसर में उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन क्लास रूम, प्रार्थना सभा और बाल सभा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
4. शिक्षा विभाग से जुड़े शैक्षणिक और सहशैक्षणिक कार्यों के लिए प्रिंसिपल रूम या फिर स्टाफ रूम में मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस दौरान भी कोशिश करनी होगी कि स्टूडेंट्स के सामने कम से कम मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो।
5. ऑनलाइन क्लास या किसी विशेष शैक्षणिक कार्य में अगर मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी हो तो क्लास में सिर्फ अध्ययन कार्य में ही मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
6. शैक्षणिक कार्य के साथ ही किसी निजी कार्य में अगर स्कूल स्टाफ को मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो वह प्रिंसिपल रूम में जाकर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे।
बता दें कि इसी साल मई में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान के सभी स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके बाद टीचर्स स्कूलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। हालांकि बड़ी संख्या में टीचर्स ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और बताया कि काफी शैक्षणिक कार्य ऐसे हैं। जिन्हें पूरा करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने अपने ऑर्डर को रिवाइज किया है।
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