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हरियाणा के नारनौल में पत्नी की हत्या करने वाले पति को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पति पर आर्थिक दंड भी लगाया है। थाना शहर नारनौल क्षेत्र में जून 2022 में एक व्यक्ति ने रात के समय शराब पीने को लेकर हुए झगड़े में अपनी पत्नी
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10 हजार जुर्माना
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज नारनौल की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोषी मांगेलाल वासी डेरा की ढाणी, बुडेली, नीमकाथाना राजस्थान को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले के अनुसार 13 जून 2022 को शिकायतकर्ता दौलतराम वासी गोपीनाथ बावड़ी जयपुर ने थाना शहर नारनौल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी मांगे लाल वासी नीमका थाना के साथ 15/16 साल पहले हुई थी। जो पिछले 6/7 साल से नारनौल में सब्जी उगाकर परिवार का पालन करता था।
मौके से हथियार बरामद
शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसका जीजा मांगे लाल शराब पीने का आदि था और ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी बहन और उसके जीजा का झगड़ा हो गया था। इस पर मांगे लाल ने पशुओं को खेती से भगाने के लिए बारूद भरकर रखी हुई बंदूक से शिकायतकर्ता की बहन की हत्या कर दी थी। शिकायतकर्ता ने मांगे लाल को पकड़ कर पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को काबू कर मौके से हथियार बरामद कर लिया था। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है।
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