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इंदौर, एजेंसियां। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक मदरसे के कर्मचारी को 10 वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बड़गोंदा थाना क्षेत्र के एक मदरसे में रहकर पढ़ने वाले 10 वर्षीय बालक से इस संस्थान के 20 वर्षीय कर्मचारी ने 2 अगस्त को दोपहर में कथित तौर पर कुकर्म किया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने कुकर्म के दौरान लड़के के साथ गाली-गलौज और मारपीट करते हुए उसे धमकाया कि अगर उसने किसी को आपबीती सुनाई, तो वह उसे जान से मार डालेगा।
अधिकारी ने कहा, ‘पीड़ित बालक का मदरसे के दूसरे लड़कों से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। इस पर मदरसे के एक शिक्षक ने बालक से कहा था कि विवाद शांत होने तक वह आरोपी कर्मचारी के कमरे में सो जाया करे। उन्होंने बताया कि कुकर्म का शिकार होने के बाद पीड़ित बच्चे ने एक राहगीर का मोबाइल फोन लेकर अपनी मां को आपबीती सुनाई।
अधिकारी ने बताया कि पीड़ित बच्चे की मां ने अपने रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि मदरसा के आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार करके एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया। अधिकारी ने बताया कि मदरसे के नाबालिग बच्चे से कुकर्म के मामले की विस्तृत जांच जारी है।
इस बीच, मदरसे के एक मौलवी ने दावा किया कि एक व्यक्ति ने उनसे पांच लाख रुपये की मांग करते हुए धमकी दी थी कि अगर यह रकम नहीं दी गई, तो वह बच्चे से ‘गलतबयानी कराते हुए मदरसे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगा।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार द्विवेदी ने कहा, ‘हमें किसी व्यक्ति द्वारा मदरसा प्रबंधन से धन की कथित अवैध मांग को लेकर अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है।
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