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अदालत की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अदालतों को बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटना चाहिए, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ अपराध है।
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