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पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 के मामले में अति पिछड़ा वर्ग के 20 पदों को नहीं भरने के मामले में पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को पत्र लिखा गया है। इसी के साथ में आरपीएससी सचिव को भी पत्र लिखकर मांग की गई है कि 40 आरक्षित पदों में से 20 अभ्य
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पशुपालन मंत्री कार्यालय से राजस्थान लोकसेवा आयोग को लिखा गया पत्र।
बता दे कि मंत्री को लिखे पत्र में अपील की गई थी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के द्वारा क्रमांक विज्ञापन संख्या 06/भर्ती/V.O/EP– 1/2019–20 22 अगस्त 2019 को पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए 900 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें एमबीसी (MBC) वर्ग के लिए 40 पद आरक्षित थे। जिसकी लिखित परीक्षा 2020 आयोजित हुई थी। जिसके घोषित परिणाम में एमबीसी वर्ग के लगभग 70 अभ्यर्थी पास हुए थे।
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लिखा गया पत्र।
29 सितंबर 2023 से जून 2023 तक साक्षात्कार आयोजित किए गए थे और 3 अगस्त 2024 को आरपीएससी द्वारा जारी घोषित परिणाम MERIT LIST में मिनिमम 50% का रिमाइंडर लगा कर के एमबीसी वर्ग की 20 सीटों को गैर एमबीसी वर्ग से भर दे दी गई। जबकि उक्त भर्ती के विज्ञापन में व पशुपालन सेवा नियम 1963 सेवा में कहीं पर भी मिनिमम मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया है। जबकि किसी अन्य भर्ती में भी मिनिमम मार्क्स की सीमा विज्ञप्ति में दी गई या लिखी भी हो और उपयुक्त उम्मीदवार नही होने की स्थिति में भी मिनिमम मार्क्स को कम करके अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाती रही है। लेकिन उक्त भर्ती में एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और एमबीसी वर्ग के लिए आरक्षित 5% आरक्षण के अनुसार और RPSC के भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार 40 सीटों में से 20 सीटों को एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी होते हुए भी गैर एमबीसी वर्ग से भर कर एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर अन्याय किया गया है।
अभ्यर्थियों की ओर से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग को लिखा गया पत्र।
उक्त भर्ती में RPSC अजमेर द्वारा दिनांक 03 अगस्त 2024 को जारी मेरिट लिस्ट के नोट 6 पर लिखा गया है कि एमबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित 20 पद और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित 21 पद सामान्य प्रक्रिया से भरे गए हैं क्योंकि कोई अन्य योग्य और उपयुक्त एमबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।
जबकि कार्मिक विभाग (A-Gr.2) के नोटिफिकेशन क्रमांक no.F.7(10)DOP/A -2/2023 जयपुर 28 जुलाई 2023 के अंतर्गत MBC और OBC वर्ग के लिए किसी भी भर्ती में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उन पदो को 3 वर्ष के लिए बैकलॉग/अग्रेषित किया जाएगा की पालना भी RPSC अजमेर द्वारा सुनिश्चित नही की गई है। जिसके कारण एमबीसी वर्ग के 20 पदों पर एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को वंचित रख दिया है जबकि सरकार की मंशा आरक्षित वर्ग के हितों की रक्षा करने की रही है।
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