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हरियाणा के बापौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में पौने दो साल पहले आठ साल की बच्ची से रेप कर उसकी हत्या का प्रयास करने वाले दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 95 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
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जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। दोषी ने इस घटना से तीन साल पहले इसी बच्ची की बड़ी बहन के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया था। जिसमें मामले में दोषी को जून माह में 10 साल की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह अदालत ने पौने दो साल चली मामले की सुनाई के बाद दुष्कर्म व जान से मारने के प्रयास मामले में अपना फैसला सुनाया है।
चिह्नित अपराध की श्रेणी में थी वारदात
पीड़ित की ओर से केस का संचालन करने वाले डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि यह अपराध चिह्नित अपराध की श्रेणी में आता है। 29 अक्तूबर को बापौली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था। वह तीन बेटियों का पिता है।
29 अक्तूबर सुबह वह खेत में चला गया था। उसकी आठ साल की बेटी स्कूल चली गई थी। उसे दोपहर को उसके पड़ोसी ने फोन कर तुरंत घर बुलाया। जब वह घर आया तो उसे उसकी बेटी खून से लथपथ हालत में मिली। उसकी हालत काफी खराब थी।
उसने बताया कि उसके पड़ोसी राजेश उर्फ डेला ने तालाब के किनारे झाड़ियों में उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
पत्नी की मौत के बाद प्रवृत्ति दुष्कर्मी बनी
दोषी राजेश ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वह उसकी पत्नी की दो साल पहले मौत हो गई थी। इसलिए उसकी प्रवृत्ति दुष्कर्मी की बन गई थी। 29 अक्तूबर 2022 की दोपहर को वह तालाब पर घूम रहा था। उसके यहां उसके पड़ोसी की आठ साल की बच्ची अकेली खड़ी दिखी।
वह उसको दुकान से चीज दिलाने का झांसा देकर झाड़ियों में ले गया था। यहां उसने उसके साथ रेप किया । वह इस बारे में किसी को न बता दे, इसलिए उसने यहां पड़े एक कपड़े से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या का प्रयास किया था। वह उसे मरी समझकर वहां से फरार हो गया था।
उसने तीन साल पहले 2019 में इसी बच्ची की बड़ी बहन के साथ भी झाड़ियों में दुष्कर्म का प्रयास किया था, लेकिन उसके शोर मचाने पर वह उसे छोड़कर फरार हो गया था। अब अदालत ने उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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